संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। हत्या, लूट मामलों के आरोपी हैदर और उसके भाई वाहिद शुक्रवार को अदालत में पेशी पर लाया गया। हैदर को बरेली से तो वाहिद को मुजफ्फरनगर जेल से पेशी पर लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही।
हैदर और उसके भाई वाहिद के ऊपर सहारनपुर में संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज है। आरोपियों के अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2018 के सुंदरपुर स्थित दून विश्वविद्यालय में डकैती, बाढ़ी माजरा में अफजद हत्या, रामपुर विश्वविद्यालय में बाइक लूट के दो मुकदमों में शुक्रवार को सुनवाई की तिथि तय थी। पेशी पर दोनों को अदालत में लाया गाया है। उन्होंने बताया कि अदालत में दोनों को पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
उधर, दूसरे मामले में अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के ऊपर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले के मुताबिक, थाना नकुड़ पुलिस ने 21 अक्तूबर 2023 को सारिक निवासी ग्राम खेड़ा अफगान निवासी नुकड़, कुर्बान निवासी सरकड़ी खुमार थाना देहात, तालिब निवासी सड़क पार कस्बा थाना बेहट, उस्मान निवासी मोहल्ला कास्यवान थाना बेहट, शीबा निवासी सरकड़ी थाना कोतवाली देहात, मुस्कान निवासी सलेमपुर थाना बेहट के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के आरोप में मामला पंजीकृत किया था।
जांच के बाद अदालत में मामले को दायर किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 में जारी थी। पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी सारिक निवासी ग्राम खेड़ा अफगान को दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अन्य आरोपियों की सुनवाई अदालत में विचाराधीन है।