सहारनपुर। गृहकर एवं जलकर के बकाएदार हैं तो आप छूट का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल, नगर निगम ने टैक्स में छूट दिसंबर तक बढ़ा दी है। ऑनलाइन जमा कराने पर दस फीसदी और ऑफलाइन जमा कराने पर पांच फीसदी की छूट मिलेगी।
टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए नगर निगम कई महीने से छूट देता आ रहा है। पिछले महीनों में 15 फीसदी तक की छूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर दी जा रही थी। अब नगर निगम ने छूट को अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए बढ़ा दिया है। बकाएदार वित्तीय वर्ष 2025-26 के वर्तमान गृहकर एवं जलकर में ऑनलाइन जमा कराकर दस फीसदी की छूट पा सकते हैं, जबकि ऑपलाइन यानी काउंटर पर आकर कैश जमा कराने पर छूट पांच फीसदी मिलेगी। नगर आयुक्त शिपू गिरि की ओर से छह अक्तूबर को छूट की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संगीता गुप्ता ने नागरिकों को छूट का लाभ उठाने की अपील की है।
टैक्स के दायरे में संपत्तियां
जीआईएस सर्वे के आधार पर महानगर में 2.13 लाख संपत्तियों को टैक्स के दायरे में रखा गया है। इनमें से 1.81 लाख भवन हैं, जबकि शेष प्लॉट आदि हैं। नगर निगम विभिन्न माध्यमों से टैक्स बकाएदारों को टैक्स जमा कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं।