सहारनपुर। खनन कारोबारी और पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल को एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। गैंगस्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनादेश दे दिया है और स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया है।
हाजी इकबाल के अधिवक्ता संजय वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। इसमें हाईकोर्ट के भी गैंगस्टर से संबंधित आदेश की प्रतिलिपी लगाई गई थी। सेक्शन 482 की पिटीशन को कोर्ट ने निरस्त किया है। हाजी मोहम्मद इकबाल की एसएलपी को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों को भी नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी इकबाल और उसके परिवार पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। उनके अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने बुधवार को आदेश जारी किया है।
बता दें कि हाजी इकबाल को पहले भी सुप्रीम कोर्ट सात मामलों में राहत दे चुकी है। पिछले दिनों हाजी इकबाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ था।