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पांच नशा कारोबारियों को 10 साल की कैद

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सहारनपुर। मादक पदार्थों के व्यापार में लिप्त दो भाइयों समेत पांच आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या सात) तैयब अहमद ने 10 वर्ष की कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि 14 मार्च 2017 को सीबीआई को सूचना मिली कि मादक पदार्थों के व्यापार में लिप्त एक गिरोह के सदस्य उड़ीसा के बहरामपुर से प्रतिबंधित गांजा लेकर सियालदह एक्सप्रेस से सहारनपुर पहुंचेंगे। मुखबिर की सूचना के उपरांत सीबीआई की टीम सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची और सियालदह एक्सप्रेस से पांच लोगों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों के पास से 158 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए लोगों में हनुमान बस्ती समालखा पानीपत निवासी दो भाई भगवानदास और विक्रम, ग्राम भट माजरा पेहवा जिला कुरुक्षेत्र निवासी बीरु, राजस्थान कॉलोनी समालखा पानीपत निवासी आजाद और बाबैल मोड़ पानीपत निवासी पुजारी शामिल थे। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि पांचों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में सीबीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए पांचों लोगों को 10-10 वर्ष की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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