सहारनपुर। किसानों के लिए खुशखबरी है कि उनको आने वाले वित्तीय वर्ष से सोलर पंप के लिए कृषक अंश पहले की अपेक्षा कम देना होगा। सरकार ने इन पर अनुदान राशि को बढ़ा दिया है। इसके चलते पांच हॉर्स पावर वाला सोलर पंप अनुदान के बाद जहां किसान का अंश अभी तक एक लाख 46 हजार 154 रुपये था, वह नए वित्तीय वर्ष से 87020 रुपये कृषक अंश देना होगा। इसी प्रकार दो और तीन हॉर्सपावर के सोलर पंप भी पहले से सस्ते पड़ेंगे।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत सरकार किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान देती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अनुदान देती हैं। कृषि विभाग किसानों को साढे़ सात हॉर्स पावर, पांच हॉर्स पावर, तीन और दो हॉर्सपावर के सोलर पंप उपलब्ध कराता है। इस योजना का उद्देश्य फसलों की सिंचाई लागत को कम करके उसे लाभकारी बनाना, विद्युत रहित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना आदि है। सोलर पंपों के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। इससे उन किसानों को राहत मिलेगी जो फिलहाल डीजल पंपसेट आदि अन्य सिंचाई के साधनों का उपयोग कर रहे हैं। सरकार दो और तीन हॉर्सपावर के सोलर पंप पर 75 प्रतिशत और पांच हॉर्सपावर के सोलर पंप पर 60 फीसदी अनुदान देती है।
उप निदेशक कृषि रामजतन मिश्र ने बताया कि 2018-19 में जहां तीन हॉर्सपावर वाले एसी पंप के लिए कृषक अंश 55366 रुपये देना पड़ता था उसे नए वित्तीय वर्ष से 38007 रुपये देने होंगे। तीन हॉर्सपावर डीसी के लिए कृषक अंश 56580 रुपये की बजाए 38882 रुपये और पांच हॉर्सपावर के लिए 146154 की बजाए 87020 रुपये कृषक अंश देना होगा।