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Saharanpur News: नोटिस देने आए बीएलओ को भी दिए जा सकते हैं दस्तावेज

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- तार्किक और अनमैप्ड 5.10 लाख में से 55 फीसदी पर सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी

सहारनपुर। एसआईआर के तहत तार्किक त्रुटि और अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। बीएलओ नोटिस देने का कार्य कर रहे हैं। अब नोटिस देने आए बीएलओ को भी निर्धारित दस्तावेज सौंपे जा सकते हैं। अभी तक 55 फीसदी नोटिस पर सुनवाई हो चुकी है।

जिले में छह जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई थी। इसके तहत जिले की सातों विधानसभा पर कुल 22.10 लाख मतदाता पंजीकृत थे। अभियान से पहले 27 अक्तूबर 2025 को जिले की सभी विधानसभाओं में मतदाताओं की संख्या 26.42 लाख थी। अभियान के दौरान 1.61 लाख मतदाताओं की मैपिंग 2003 की सूची से नहीं हो सकी। इसके साथ ही एएसडी लिस्ट के चलते करीब 4.32 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए है। जिन मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरे हैं। उनमें करीब 3.55 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनकी फार्म में तार्किक त्रुटियां हैं। उन्हें भी नोटिस दिए गए हैं। मतदाताओं को परेशानी न हो। इसके लिए मतदाता घर नोटिस देने आए बीएलओ को दस्तावेज जमा करा सकते हैं।
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बीएलओ दस्तावेज लेने के साथ ही मतदाता का फोटो भी खीचेंगे। इसके बाद उन्हें जमा कराएंगे। नोटिस मिलने के बाद किसी भी दिन मतदाता सुनवाई के लिए जा सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष बहादुर सिंह बताया कि नोटिस पर सुनवाई जारी है। मतदाता जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों को जमा कराए।
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- इन दस्तावेजों से मिलेगा मताधिकार

1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2. 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

4. पासपोर्ट

5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र

6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र

7. वन अधिकार प्रमाण पत्र

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाणपत्र।

9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी हो)

10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।

11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ॥ दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ।।) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

13. बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।
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