सहारनपुर। गर्मी और बारिश में डेंगू का मच्छर तेजी से पनपता है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अब जिस घर, दुकान या फिर संस्थान में डेंगू का लार्वा मिला तो उनके मालिक पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
दरअसल, बरसात के दिनों में डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। निजी अस्पतालों को डेंगू के मरीजों की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, साथ ही डेंगू का लार्वा मिलने पर जुर्माना लगाने की राशि तय कर दी है। घर या परिसर में मच्छर जनित स्थितियां पाई गईं तो उनको नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में भौतिक, रसायन, जैविक या अन्य किसी माध्यम से समाप्त करना होगा। इस समय अवधि में लार्वा नष्ट नहीं किया तो मालिक पर कार्यवाही की जाएगी। 100 से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
एक ही स्थान पर अधिक लार्वा पाया गया तो जुर्माने की राशि बढ़ेगी। इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि लार्वा की संख्या कितनी है और यह कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी में लोगों को डेंगू के लक्षण और बचाव की जानकारी भी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि डेंगू की जांच और उपचार निशुल्क है। टीम घर-घर जाकर सर्वे कर लोगों को जागरूक कर रही है।
डेंगू होने पर घबराएं नहीं
जिला मलेरिया अधिकारी शिवांका गौड़ ने बताया कि डेंगू लार्वा मिलने पर जुर्माने की राशि तय कर दी है, ताकि डर से लोग अपने घरों में साफ-सफाई रखें और कहीं भी पानी जमा न होने दें। डेंगू से बचाव की एडवाइजरी जारी की गई है। डेंगू बुखार होने पर मरीज को घबराना नहीं चाहिए।