सहारनपुर। खराब फ्रिज देने पर न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी मैनेजर, प्रबंधक और मुख्य प्रबंधक को फ्रिज की कीमत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने वाद व्यय और मानसिक व शारीरिक कष्ट के रूप में वादी को 20 हजार रुपये अदा करने को कहा है।
महानगर के दीनानाथ निवासी विनीत राय ने आयोग में अपील दाखिल की थी। बताया कि उन्होंने आठ जून 2022 को एक सिंगल डोर व्हर्लपूल फ्रिज 23 हजार रुपये में खरीदा था। कहा कि फ्रिज खरीदने के अगले ही दिन से फ्रिज के पीछे से पानी बहना, ठीक से ठंडा न करना, अंदर पानी की बूंदें टपकना आदि समस्या हुई। इस कारण फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थ खराब हो गए।
उन्होंने अगले दिन कंपनी के केयर मैनेजर, प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक को ई-मेल से शिकायत की। इसके बाद कंपनी की ओर से तकनीशियन भेजा, लेकिन वह फ्रिज को ठीक नहीं कर पाए। इसके बाद एक अगस्त 2022 को फिर से शिकायत की। इसके बाद भी तकनीकी कर्मचारी फ्रिज को ठीक नहीं कर सके। उन्होंने फ्रिज को बदलने के लिए कहा। कई बार अवगत कराने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया।
आयोग ने दिए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य नूतन शर्मा, राजीव कुमार ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद वादी को फ्रिज की रकम नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने, वाद व्यय के रूप में पांच हजार और मानसिक, शारीरिक कष्ट के रूप में 15 हजार कुल 20 हजार रुपये भी अदा करने के आदेश दिए हैं।