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हत्या का प्रयास करने के मामले में तीन को आजीवन कारावास

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हत्या की कोशिश में पति सहित तीन को आजीवन कारावास
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देवबंद (सहारनपुर)। विवाहिता को जलाकर उसकी हत्या की कोशिश के मामले में अदालत ने पति सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ढाई लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पालम सिंह राणा और मोहम्मद नसीम अंसारी ने बताया कि मोहल्ला पठानपुरा निवासी गजाला की शादी पठानपुरा के ही शमशीद के साथ हुई थी। शादी के बाद वह सऊदी अरब चला गया। कुछ दिन बाद वापस आया तो वह गजाला को प्रताड़ित करने लगा।
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आरोप है कि 10 जुलाई 2014 को शमशीद ने किला निवासी इमरान के साथ मिलकर गजाला को मारपीट कर घायल कर दिया और 31 जुलाई की रात 12 बजे शमशीद गजाला को बहनोई शमीम और इमरान के साथ अलग कमरे में जाने को कहने लगा। उसने विरोध किया तो तीनों लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। इसके बाद गजाला चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली तो पड़ोसियों ने आग बुझाई और उसके भाई फहीम को जानकारी दी। इसके बाद उसे चिकित्सक के यहां भर्ती कराया था। यहां लंबे उपचार के बाद उसकी जान बच सकी।
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इस मामले में फहीम ने शमशीद, इमरान और शमीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. राकेश कुमार नैन ने सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह भी कहा गया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी तथा अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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