सहारनपुर के देवबंद कोतवाली पुलिस ने अदालत के आदेश पर कार्पोरेशन बैंक से धोखाधड़ी कर समिति के नाम पर 31 लाख 75 हजार रुपये का ऋण लेने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की है।
कार्पोरेशन बैंक की शाखा प्रबंधक मनीषा सिंह ने एसीजेएम के यहां वाद दायर कर बताया था कि अक्तूबर 2008 को अमर शहीद शंभू सिंह शिक्षा समिति महेशपुर के प्रबंधक मनोज कुमार और इसी समिति की कोषाध्यक्ष कविता बैंक में आए और अमर शहीद शंभू सिंह उच्चतर महाविद्यालय महेशपुर में ऋण की मांग की।
उन्होंने समिति के नाम से खतौनी की नकल दिखाई। जिसके बाद शाखा के पैनल वैल्यूअर आरएम गुप्ता से रिपोर्ट मंगाई गई तो उक्त दोनों लोगों ने खतौनी के संबंध में बैनामे की असल प्रतिलिपि दी।
जिसको उन्होंने अशोक कुमार निवासी यमुनानगर हरियाणा से अमर शहीद शंभू सिंह उच्चतर महाविद्यालय के नाम खरीद की हुई थी। साथ ही उन्होंने बैंक के वैल्यूअर को विद्यालय में बनी बिल्डिंग को खसरा नंबर 779 में होना बताया। जिसके बाद बैंक ने अन्य औपचारिकताएं पूरी की।
साथ ही उन्होंने ग्राम बिरालसी, जनपद मुजफ्फरनगर निवासी जसवीर सिंह, रतनपुरी मुजफ्फरनगर निवासी देवेंद्र कुमार, अलीपुरा चरथावल निवासी चरण सिंह, जडौदा जट्ट निवासी संयोगिता, अंगूरी देवी और अनीता रानी को गारंटर बनाया। जिसके बाद उक्त दोनों लोगों को बैंक ने 31 लाख 75 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया।
जिसके बाद उक्त ऋण एनपीए हो गया और 27 अक्तूबर 2014 को आरोपियों के विरुद्ध डिमांड नोटिस जारी किया गया। संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया आरंभ की गई तो पता चला कि उक्त संपत्ति के कागजात गलत हैं।
जिन कागजातों को बैंक में बंधक बनाकर ऋण लिया गया वह दूसरे गाटा संख्या के हैं। पुलिस ने बृहस्पतिवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली है।