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Saharanpur News: रिश्वत मांगने के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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सहारनपुर। विद्युत कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपी एसडीओ और संविदा पेट्रोलकर्मी की जमानत अर्जी न्यायालय विशेष न्यायाधीश संख्या-1 की अदालत ने खारिज की है। विद्युत निगम में एसडीओ के पद पर रहे दिनेश कुमार मौर्या और संविदा कर्मी पेट्रोल मैन मोहम्मद शाकिर ने जमानत याचिका दाखिल की थी।
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वादी मुकदमा मुकेश कुमार की फर्द बरामदगी के आधार मोहम्मद शाकिर व दिनेश कुमार मौर्य के खिलाफ 22 मई 2026 को मामला दर्ज किया था। मोहम्मद अरहरार ने थाना भ्रष्टाचार निवारण संगठन में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि आटा चक्की के लिए छह अप्रैल को छह किलोवाट का कनेक्शन अप्लाई किया था। मोहम्मद अहरार का आरोप है कि जेई व एसडीओ ने उसका कनेक्शन बिना कारण बताए कैंसिल कर दिया था। इसके बाद उसने 18 मई को दोबारा आवेदन किया था। आरोप लगाया कि इसके बदले में उससे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई। संगठन ने ट्रैप लगाकर दोनों को पकड़ लिया। मामले में दोनों आरोपियों ने जमानत अर्जी के लिए जमानत याचिका दाखिल की। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपियों को रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगों हाथों पकड़ा है। मामले में विवेचना जारी है। अदालत ने केस डायरी को देखने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका निरस्त की है।
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