पूर्व एमएलसी व एक लाख के इनामी हाजी इकबाल को लेकर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चंद्र की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि करीब 500 करोड़ की जो संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क की थी, उसे लेकर जो आपत्ति लगाई गई थी उसकी जांच में संपत्ति कुर्क होना सही पाया गया। ऐसे में वह संपत्ति कुर्क ही रहेगी। पूरी संपत्ति राज्य सरकार के अधीन रहेगी। संपत्ति को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए प्रशासक भी नियुक्त कर दिए गए हैं।
दरअसल, जिला प्रशासन की तरफ से कुछ माह पहले हाजी इकबाल की करीब 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई थी। 17 जून को इसकी आपत्ति के लिए 90 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद इकबाल के अधिवक्ता की तरफ से आपत्ति दर्ज कराकर संपत्ति कुर्क करने का कारण पूछा गया था। आपत्ति के मामले पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने जांच की। इसमें पाया गया कि आपत्ति में जो तथ्य दिए गए हैं वह सही नहीं है।