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अग्रिम आदेश तक न्यायालय बंद, ऑनलाइन होगा कार्य

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सहारनपुर। उच्च न्यायालय के आदेश पर अग्रिम आदेश तक न्यायालय बंद हो गए हैं। बुधवार से सिर्फ एक जज और उनके स्टाफ के 10 लोग ही न्यायालय जाएंगे। वह मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेंगे। उनके अलावा कोई भी अधिवक्ता या न्यायिक कर्मी न्यायालय परिसर में नहीं जाएंगे। इस संबंध में अधिवक्ताओं को भी अवगत करा दिया गया है। वहीं, जिले के विभिन्न न्यायालयों से जारी जमानत और स्थगन आदेश 31 मई तक प्रभावी होंगे।
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जनपद न्यायाधीश अश्वनी कुमार त्रिपाठी के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हृषीकेश पांडेय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सिविल कोर्ट से जारी अंतरिम आदेश, दंडिक न्यायालय से अग्रिम जमानत बीच की तिथियों में समाप्त होने की दशा में 31 मई तक बढे़गी। इसी तरह अगर उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल न्यायालय से निष्कासन, बेदखली, ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ है तो इसे क्रियान्वित नहीं करने का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा। अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सिंह सैनी का कहना है कि सभी अधिवक्ताओं को गाइडलाइन का पालन करना है और अपने घरों से ही ऑनलाइन कार्य करना है। ताकि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को जीता जा सके।
विधिक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
सहारनपुर। कोविड-19 महामारी से लोगों के बचाव के लिए और उनको विधिक सहायता प्रदान करने के लिए हेल्प नंबर जारी किए गए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ का हेल्पलाइन नंबर 1800-419-0234, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली का हेल्पलाइन नंबर 15100 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लैंडलाइन नंबर 0132-2711441 एवं मोबाइल नंबर 9897276840 हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हृषीकेश पाण्डेय ने बताया कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अपनी समस्या इन नंबरो पर बताकर सहायता प्राप्त कर सकता है। सभी पैनल अधिवक्ताओं एवं जेल विजिटर को जरूरतमंद व्यक्तियों के प्रार्थनापत्रों में आवश्यकता एवं नियमानुसार कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं। कारागार में निरुद्ध बंदियों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराएं। इस प्रक्रिया में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।
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