सहारनपुर। नकुड़ में हुए भूरे हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-9 संजय कुमार की अदालत ने दंपती और उसके दो बेटों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार, 24 फरवरी 2015 को नकुड़ के मोहल्ला बंजारन निवासी नसीम अहमद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि रास्ते में रेत पड़ा था, जिसे लेकर उसके भाई की पत्नी शन्नो के साथ शमीम, उसकी पत्नी नूरी, बेटे सावेज और परवेज ने गाली-गलौज व मारपीट कर दी थी। उस समय किसी तरह मामला शांत करा दिया गया था। दूसरे दिन सुबह के समय शमीम अपने परिवार के सदस्यों के साथ तमंचे, तलवार और लाठी-डंडे लेकर आए और हमला कर दिया।
नसीम के भाई भूरे को गोली मार दी और सलीम गंभीर रूप से घायल हो गया था। गोली लगने से भूरे की मौत हो गई थी। उस समय यह मामला काफी चर्चाओं में रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दंपती और उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार किया। जांच के बाद चारों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शमीम, नूरी, सावेज और परवेज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
दोषियों ने अदालत से मांगी माफी : जिस समय अदालत ने दोषी करार देते हुए चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तभी दोषियों ने माफी मांगी, जो अदालत से गुहार लगाते रहे कि उन्हें माफ कर दिया जाए।