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चंद्रशेखर को सीजेएम कोर्ट से मिली जमानत, रिहा

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सहारनपुर। संत रविदास मंदिर तोड़े जाने के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन करने के मामले में तिहाड़ जेल में बंद रहे भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने जनकपुरी के मामले में जारी वारंट पर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने चंद्रशेखर को जमानत पर रिहा कर दिया।
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भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में होने वाली हुंकार रैली में शामिल होने के लिए 11 मार्च 2019 को संत रविदास छात्रावास से बाइक रैली के रूप में दिल्ली के लिए कूच किया था। आरोप था कि कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की थी। जबकि रैली के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में जनकपुरी थाना में चंद्रशेखर समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चंद्रशेखर के दिल्ली में प्रदर्शन के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद होने के चलते इस मामले में बी वारंट जारी किए गए थे। जबकि दिल्ली में प्रदर्शन के मामले में जमानत मिल चुकी थी। लेकिन बी वारंट होने के चलते शुक्रवार को दिल्ली पुलिस चंद्रशेखर को लेकर सहारनपुर पहुंची और सीजेएम कोर्ट में पेश किया। अधिवक्ता स्वराज सिंह ने बताया कि जमानती वारंट होने के चलते सीजेएम कोर्ट ने चंद्रशेखर को जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद पुलिस ने चंद्रशेखर को रिहा कर दिया।
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