सहारनपुर। स्वास्थ्य विभाग में पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। सीएमओ ने 30 अप्रैल तक सभी निजी चिकित्सालय संचालकों को नवीनीकरण करा लेने के निर्देश दिए हैं। नवीनीकरण न कराने वालों के विरुद्घ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। जिले में बड़ी संख्या में निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम, मेडिकल क्लीनिक, निजी चिकित्सक, निजी पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक क्लीनिक, फिजियोथैरेपी क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक अथवा फर्म सोसायटी ट्रस्ट और प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सभी का स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण होना जरूरी है।
सीएमओ डॉ. बीएस सोढ़ी ने बताया कि वर्ष 2016-17 के नवीनीकरण की प्रक्रिया केवल 30 अप्रैल तक चलेगी। चिकित्सीय सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के संबंध में हाईकोर्ट और प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश हैं। सीएमओ का कहना है कि संस्थाएं जरूरी दस्तावेज लाएं।