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Saharanpur News: पथराव के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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बागपत। ककौरकलां गांव में 4 सितंबर को हुए पथराव और फायरिंग के मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दाऊद, आजाद, अब्बास और सय्यूब की याचिकाएं रद्द कर दीं। इस घटना में नौ आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।
छपरौली थाने में एसआई सुनील ने चार सितंबर को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि ककौरकलां गांव में अब्बास और आसिफ पक्ष के लोग आपस में पथराव और फायरिंग कर रहे थे। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया। एसआई की तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों के तेरह नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने का आरोप है।
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आरोपी दाऊद, उसके भाई आजाद, अब्बास और सय्यूब ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने की मांग की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सभी दलीलों को सुनने के बाद उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।
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