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धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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सहारनपुर। फर्जी दस्तावेजों पर बैंक का ऋण लेकर हड़पने वाले एक महिला सहित चार आरोपियों की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा था।
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फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेने वाले आरोपी जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी निवासी गुलफाम, मिगलानी बिल्डिंग के पास रहने वाले फारूखी, नवाज और जनकनगर निवासी हमीदा को नगर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा था। इनके खिलाफ बैंक के अधिकारियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजीसी विक्रम वर्मा ने बताया कि आरोपियों ने कोर्ट में जमानत याचिका लगा रखी थी, जिसको अपर सत्र न्यायधीश तृतीय ने खारिज कर दिया है। एडीजीसी ने बताया कि आरोपियों ने कई बैंकों को चपत लगाने के साथ ही वाणिज्य कर विभाग से भी धोखाधड़ी की है। इनके खिलाफ वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने भी तहरीर दे रखी है। इस मामले में अभी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। एडीजीसी का कहना है कि आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए।
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