सहारनपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है। आरोपी सांवरिया ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।
वादी ने थाना मंडी में तहरीर दी थी। बताया कि बेटी सोनम की शादी 11 दिसंबर 2024 को राहुल के साथ की थी। शादी में हैसियत से अधिक सामान दिया। आरोप लगाया कि शादी के बाद से बेटी को कम दहेज लाने के ताने देने लगे। 31 जनवरी 2026 को बेटी घर आई और बताया कि ससुराल पक्ष उसे कार लाने के लिए दबाव बना रहे हैं। दो और तीन फरवरी 2026 की रात को बेटी को जहरीली चीज खिला दी। सोनम को अस्पताल में भर्ती कराया। इसकी सूचना भी किसी अन्य व्यक्ति ने उन्हें दी। इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में बेटी की मौत हो गई।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी ससुर सांवरिया ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। दलील दी कि प्रथम सूचना तीन दिन बाद दर्ज कराई गई है। उसका मृतका व पति के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है।