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रेलवे अफसरों पर आपराधिक केस की अपील खारिज

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रेलवे अफसरों पर आपराधिक केस की अपील खारिज
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सहारनपुर। रेलवे संपत्ति से जुड़े मामले में रेलवे अफसरों के खिलाफ आपराधिक केस चलाने की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका एक अधिवक्ता ने दायर की थी।
रेलवे विभाग के कानूनी सलाहकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार सिंघल के मुताबिक रेलवे विभाग की संपत्ति पर कब्जे को लेकर कई मामले अदालतों में चल रहे हैं। अधिवक्ता मंजर हुसैन काजमी की ओर से अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराने और दबाव बनाने की नीयत से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। खलासी लाइन के पास रेलवे संपत्ति पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई का संदर्भ देते हुए याचिका दायर की गई थी। इसमें विभाग के पूर्व वरिष्ठ सहायक मंडल अभियंता सहारनपुर अमन गुप्ता, वरिष्ठ खंड अभियंता (संपत्ति) सहारनपुर पंकज कुमार और रेलवे सुरक्षा बल की टीम के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर कार्रवाई कराने के लिए अपील की गई। इसमें रेलवे अफसरों पर गलत कार्रवाई करने, तोड़फोड़ करने और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इससे पहले भी काजमी की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जनपद न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की जा चुकी हैं। इन्हें पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है।
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रेलवे के वरिष्ठ खंड अभियंता पंकज कुमार ने बताया कि रेलवे की संपत्ति पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रेलवे की संपत्ति को निजी बताकर कुछ लोग उस पर कब्जा कायम रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी।
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वहीं, याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता मंजर काजमी ने कहा कि रेलवे की टीम ने अवैध कब्जे के नाम पर उनकी जमीन पर तोड़फोड़ और अन्य कार्रवाई की गई थी। इसलिए अपील की थी। फिलहाल यह खारिज हो गई है।
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