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Saharanpur News: भ्रष्टाचार का आरोप, हाईकोर्ट ने फर्म के बिलों का भुगतान रोका

Thu, 12 Sep 2024 11:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
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सहारनपुर। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में निर्माण कार्य कराने वाली एक फर्म के बिलों का भुगतान पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि फर्म पर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। जिस फर्म के भुगतान पर रोक लगी है वह रामपुर मनिहारन विधायक देवेंद्र निम की मां पदमलता निम के नाम पर है।
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दरअसल, पिछले महीने नवीन नगर निवासी अशोक कुमार पुंडीर ने अस्पताल में हुए निर्माण कार्यों को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली थी। याचिका में आरोप लगाया कि मैसर्स पदमलता निम कांट्रेक्टर को दिए टेंडर गलत है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच कराने के आदेश प्रमुख सचिव को दिए। कहा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक फर्म के बिलों का भुगतान न किया जाए। आरोप यह भी है कि फर्म के बिलों पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए। फर्म को नोटिस भी दिया। इस मामले में प्रमुख सचिव को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें पूरे मामले की जांच कर चार नवंबर को कोर्ट में पेश होना है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।
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करोड़ों रुपये का भुगतान हुआ
याचिकाकर्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि निर्माण कार्य 2017-18 से अब तक कराए गए हैं। इसमें करोड़ों रुपये का भुगतान हुआ है और आठ करोड़ रुपये के भुगतान पर रोक लगी है। आरोप है कि सुधार, विस्तार, नवीनीकरण और मरम्मत कार्यों में लापरवाही हुई। इसके साथ ही फर्म टेंडर की प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई। फर्म को ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू नहीं की गई। बिना अनुबंध के टेंडर दिया है।
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मेरी जानकारी में नहीं मामला
रामपुर मनिहारान से भाजपा विधायक देवेंद्र निम का कहना है कि हाईकोर्ट ने फर्म के बिलों का भुगतान पर रोक लगाने का मामला जानकारी में नहीं है। इस मामले में अभी कुछ नहीं बता सकता।
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