दो जगह मतदाता सूची में नाम मिला तो दर्ज होगी रिपोर्ट : कमिश्नर
सहारनपुर। मंडलायुक्त सीपी त्रिपाठी ने शनिवार को सदर तहसील में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत एक सितंबर से 30 नवंबर 2018 के मध्य प्राप्त फार्मों के विवरण आदि की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता के दो जगह नाम पाए जाने पर उसके विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
शनिवार को कमिश्नर ने सीपी त्रिपाठी ने कहा कि मंडल में किसी भी मतदाता का दो जगह नाम नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता का दो जगह नाम मिलने पर एक जगह से नाम हटाकर नए स्थान पर वोटर आईडी कार्ड बनाया जाए। उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में फार्म-6 एवं 7 के अंतर्गत स्वीकृत एवं अस्वीकृत फार्मों की जानकारी ली। उन्होंने सूचनाओं की अपडेट बुकलेट बनाकर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाता पंजीकरण कक्ष में निर्वाचन आयोग की साइट खुलवाकर देखी व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत अब तक कराये गये कार्यों की जानकारी हासिल की। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता से लिखवाएं कि वह गांव में वोट बनवाना चाहता है या शहर में।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसके दूबे ने बताया कि जनपद में 2760 पोलिंग बूथ है। जिसमें से सदर तहसील में 1000 से अधिक पोलिंग बूथ है। 30 नवंबर तक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्राप्त फार्मों का निस्तारण किया जा चुका है। जो अवशेष फार्म रह गए हैं वह ऑनलाइन 30 नवंबर के बाद प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक मतदाताओं के फार्म भरने के मामले में पूरे प्रदेश में जनपद टॉप-10 में है। उन्होंने कहा कि जनपद में अभी तक लगभग 53000 अवैध वोटरों के नाम काटे गए हैं। जबकि एक लाख से अधिक मतदाता बढे़ हैं। एसडीएम सदर परमानंद झा, तहसीलदार प्रीति सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा आदि रहे।