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ई वे बिल लागू करने को लेकर राज्यकर विभाग की तैयारियों पूरी

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ई वे बिल लागू करने को लेकर राज्यकर विभाग की तैयारियां पूरी
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सहारनपुर। 15 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू होने वाली ई वे बिल व्यवस्था को लेकर राज्यकर विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको लेकर एडिशनल कमिश्नर की देखरेख में शनिवार एवं रविवार को अवकाश होने के बावजूद हेल्प डेस्क पर ई वे बिल के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का प्रशिक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा दिया गया।
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एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 अनिल पाठक ने बताया कि 15 अगस्त की मध्यरात्रि से ई वे बिल प्रणाली लागू हो जाएगी। राज्य के अंदर व बाहर माल भेजने के लिए क्रमश ई वे बिल 01 एवं 02 माल परिवहन के समय साथ रखना होगा। जबकि ई कामर्स कंपनियों को माल परिवहन के लिए ई वे बिल 03 साथ लेकर अनिवार्य कर दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 एसआईबी विनय अस्थाना ने बताया कि 15 अगस्त की मध्यरात्रि से ई वे बिल लागू हो जाने पर प्रवर्तन इकाईयों को सजग कर दिया गया है। ई वे बिल के साथ ही अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश से होकर माल के पारगमन के लिए टीडीएफ को भी लागू कर दिया गया है। 15 अगस्त की मध्यरात्रि से राज्य के बाहर तथा अंदर बिना निर्धारित ई वे बिल के माल का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी खंड अधिकारियों एवं जीएसटी हेल्प डेस्क द्वारा व्यापारियों को लगातार वाणिज्यकर विभाग की वेबसाइट पर ई वे बिल डाउन लोड करने के लिए पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
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