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मांझीपुर की उचित दर विक्रेता की दुकान का लाइसेंस निलंबित

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बेहट(सहारनपुर)। खाद्यान्न वितरण में धांधली की शिकायत सही पाए जाने पर जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा मांझीपुर की उचित दर विक्रेता की दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अग्रिम आदेशों तक निलंबित विक्रेता की दुकान की समस्त योजनाओं एवं राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने हेतु नगला झंडा के उचित दर विक्रेता की दुकान से अस्थाई तौर पर अटैच कर दिया गया है।
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जिला पूर्ति अधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि विकास खंड मुजफ्फराबाद की ग्राम पंचायत मांझीपुर के ग्राम प्रधान व कार्ड धारकों ने उचित दर विक्रेता माया देवी पर खाद्यान्न वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए 24 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी। 25 मई को पूर्ति निरीक्षक बेहट ने गांव में जाकर ग्राम प्रधान एवं कार्ड धारकों के बयान दर्ज किए थे। ग्राम प्रधान ने पूर्ति अधिकारी को अवगत कराया था कि उनके द्वारा 4 अक्तूबर 2016 में तहसील दिवस में उचित दर विक्रेता की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच खंड विकास अधिकारी मुजफ्फराबाद द्वारा की गई थी। ग्राम प्रधान ने 28 मार्च 2017 को ग्राम पंचायत मांझीपुर में हुई खुली बैठक के कार्रवाई रजिस्टर की छाया प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया था, कि उचित दर विक्रेता की दुकान पर संबद्ध खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय की सूची में 65 ऐसे परिवारों के नाम दर्ज है, जिनका अस्तित्व नहीं है तथा कुछ कार्ड धारक मृतक है, जिन पर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न का वितरण दर्शाकर कालाबाजारी की जा रही है। उक्त 65 कार्ड धारक जिनमें से कुछ गांव में निवास नहीं करते, ऐसे कार्ड धारक जो मृत है व कुछ कार्ड धारक जिनके नाम सूची में डबल है उनका उल्लेख पूर्ति निरीक्षक द्वारा अपनी जांच आख्या 30 मई 2017 में किया गया है। पूर्ति निरीक्षक की जांच आख्या एवं ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक रूप से पूर्ति निरीक्षक को अवगत कराए गए तथ्यों के आधार पर सूची में दर्शाए गए उपरोक्त 65 कार्ड धारकों खाद्यान्न का वितरण नियम विरुद्ध किए जा रहा है, जो विभिन्न शासनादेशों एवं अनुबंध पत्र की विभिन्न शर्तों का उल्लंघन है और एक गंभीर प्रकृति की अनियमितता है, जिसके लिए विक्रेता की दुकान के अनुबंध पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और दुकान की समस्त योजनाओं एवं कार्ड धारकों को नगला झंडा के उचित दर विक्रेता की दुकान से अग्रिम आदेशों तक संबद्ध किया जाता है। नगला झंड़ा के विक्रेता औरंगजेब को आदेशित किया जाता है कि वह मांझीपुर में ही किसी सार्वजनिक स्थान पर खाद्यान्न का वितरण करेंगे।
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