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पंचायत अधिकारी से 25 हजार की अर्थदंड वसूली के आदेश

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छुटमलपुर (सहारनपुर)। थाप्पुल इस्माईलपुर के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर साढे़ चार साल पूर्व किए गए अर्थदंड की वसूली के लिए उप्र राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। तीन माह के अंदर अर्थदंड की वसूली कर आयोग को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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विकासखंड मुजफ्फराबाद की थाप्पुल इस्माईलपुर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार से ग्राम पंचायत के मजरे नरोत्तमगढ़ निवासी लेखराज पुत्र कृपाराम ने जन सूचना अधिकार के तहत ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की सूचना मांगी थी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी सूचना नहीं मिली तो लेखराज ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। इस पर 27 अगस्त 2014 को राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान द्वारा 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन से वसूली के आदेश दिए थे। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि साढ़े चार साल की अवधि में भी उक्त धनराशि वसूल नहीं की गई। उसने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग को की। इस पर राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने अपने पंत्राक संख्या 11796 दिनांक सात फरवरी 19 के तहत जिला अधिकारी सहारनपुर को ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार के वेतन से अर्थदंड के रुपये पच्चीस हजार की वसूली कर इस राशि को संबंधित लेखा शीर्ष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र में निर्देशित किया गया है कि आदेश के अनुपालन की आख्या तीन माह के अंदर उनके कार्यालय को प्रेषित की जाए।
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