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आठ अधिकारियों पर लगाया 1.70 लाख रुपये का अर्थदंड

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सहारनपुर। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने बृहस्पतिवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जिले की 45 शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई की। उन्होंने आठ अधिकारियों पर 1.70 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित किया।
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बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट परिसर में हुई वीडियो कान्फ्रेंस की मानीटरिंग सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने की। 45 शिकायतों और अपीलों में से 18 का निस्तारण किया गया। 12 वादों में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए कि 30 दिनों के अंदर वादी के प्रार्थना पत्र में मांगी गई सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं, ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सूचना नहीं देने का दोषी मानते हुए आठ अधिकारियों पर 1.70 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। आरके तिवारी डीआईओएस, अनिल कुमार माथुर सहायक अभियंता विकास प्राधिकरण, डॉ. ओपी गुप्ता अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सतीश कुमार मिश्रा डीएसओ, डॉ. मधु जैन, प्रमोद कुमार अधिशासी अभियंता विद्युत, महेंद्र पाल सिंह एसओ, मंशाराम यादव जिला विकास अधिकारी, पुष्पेन्द्र सिंह जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सतीश कुमार जिला पंचायत राज अधिकारी, अनिल कुमार वर्मा अधिशासी अभियंता विद्युत, राजीव कुमार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद आदि रहे।
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इन पर लगाया अर्थदंड
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने 1.70 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। इनमें विकास प्राधिकरण पर 25,000 रुपये, अधीक्षण अभियंता सिंचाई निर्माण खंड पर 10,000 रुपये, अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग प्रथम पर 25,000, और विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। इसके अलावा बीडीओ मुजफ्फराबाद पर 10,000, थानाध्यक्ष जनकपुरी पर 25,000 रुपये, बीडीओ विकास खंड नानौता पर 25,000 रुपये और मुख्य अभियंता (वितरण) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम पर 25,000 का अर्थदंड लगाया गया है।
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