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प्रधान पद के लिए 300 का पर्चा, 75 हजार रुपये खर्च सीमा

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प्रधान पद के लिए 300 का पर्चा, 75 हजार रुपये खर्च सीमा
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सहारनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र शुल्क, जमानत राशि और खर्च करने की सीमा सहित अन्य शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी हैं। ग्राम प्रधान प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र की राशि 300 रुपये एवं जमानत राशि 500 रुपये और खर्च की सीमा 75 हजार रुपये रखी गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र और जमानत राशि में 50 प्रतिशत की छूूट दी गई है।
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हर प्रत्याशी अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। आरक्षित और अनारक्षित पदों के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा एक समान रहेगी। ग्राम पंचायत सदस्य का स्वघोषित घोषणा पत्र स्वीकार होगा। जबकि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य और प्रधान पद के प्रत्याशियों को अपने घोषणा पत्र के साथ ही तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र दाखिल करना होगा। घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आरक्षित पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए जाति प्रमाणपत्र की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
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वर्जन
निर्वाचन आयोग की अधिसूूचना जारी होने की तारीख से नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक होगी। लेकिन नामांकन की अंतिम तारीख को नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वाह्न 11 से दोपहर एक बजे तक की जाएगी।
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-- मनोज कुमार सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी।
- इतने पदों पर होगा चुनाव
जिला पंचायत सदस्य--- 49
क्षेत्र पंचायत सदस्य------ 1206
ग्राम प्रधान पद----------- 884
--------------
पद----------------------शुल्क---------जमानत राशि--------- खर्च की सीमा
ग्राम पंचायत सदस्य----150 रुपये ------500 रुपये----------- 10 हजार रुपये
ग्राम प्रधान-------------300 रुपये-------2000 रुपये-----------75 हजार रुपये
क्षेत्र पंचायत सदस्य-----300 रुपये-------2000 रुपये-----------75 हजार रुपये
जिला पंचायत सदस्य--500 रुपये-------4000 रुपये----------1.50 लाख रुपये
--------
बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोडे़ंगे अधिकारी
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी कार्यालाध्यक्षों और जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा पंचायत चुनाव की तैयारी के चलते किया गया है। आदेश की अवहेलना पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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