सहारनपुर। जनपद में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने लाइसेंस 31 मार्च 2019 से पहले समेकित कराने होंगे। इसके लिए उन्हें कलक्ट्रेट स्थित शस्त्र अनुभाग में आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। प्रभारी अधिकारी (आयुध) ने सभी थानाध्यक्षों पत्र भेजकर शस्त्र लाइसेंस धारकों को सूचित करने के लिए कहा है।
निर्धारित समय सीमा में शस्त्र लाइसेंस को समेकित न कराने की स्थिति में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि जिन शस्त्र लाइसेंसधारकों के द्वारा उनके शस्त्र लाइसेंस एनडीएएल पोर्टल पर दर्ज कराकर यूआईएन नंबर जारी नहीं कराए गए हैं, वह अपने शस्त्र लाइसेंस को पोर्टल पर 31 मार्च तक विशिष्ट पहचान नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। 31 मार्च के बाद विशिष्ट पहचान संख्या के बिना कोई आयुध अनुज्ञप्ति अवैध समझी जाएगी।