सहारनपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनावों में प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। इसमें महापौर पद का प्रत्याशी 20 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। जबकि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के लिए खर्च की सीमा 6 से 8 लाख रुपये है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा की घोषणा की है। आयोग के अनुसार महापौर पद के प्रत्याशी 20 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। जबकि पार्षद के प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा 2 लाख रुपये रखी गई है। इसी प्रकार 41 से 55 वार्ड वाली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद का प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 8 लाख रुपये और 25 से 40 वार्ड वाली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपये रखी गई है। नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के प्रत्याशी 1.50 लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी 1.50 लाख रुपये और सदस्य पद के लिए 30 हजार रुपये खर्च की सीमा है। आयोग के विशेष कार्याधिकारी जयप्रकाश सिंह के अनुसार निर्वाचन समाप्ति के पश्चात सभी प्रत्याशियों को तीन माह के भीतर निर्वाचन से संबंधित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराना होगा।