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स्कूलों में बने अवैध स्वीमिंग पूलों पर खेल विभाग सख्त

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सहारनपुर। पब्लिक स्कूलों में बने स्वीमिंग पूलों पर खेल विभाग ने नजर तरेर ली है। विभाग अवैध स्वीमिंग पूलों को चिह्नित कर नोटिस भेजने की तैयारी में है। नोटिस भेजने का मकसद स्वीमिंग पूलों का संचालन नियमों के अनुसार कराना है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नोटिस के बाद भी जो स्कूल स्वीमिंग पूल के संचालन में नियमों का पालन नहीं करेंगे उन संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वीमिंग पूल को भी ध्वस्त कराया जाएगा।
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स्वीमिंग में जरा सी लापरवाही पर प्रशिक्षु की जान जा सकती है। इसलिए नियम यह है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को यदि स्वीमिंग पूल बनाना है तो उसके लिए उसे खेल विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। खेल विभाग तमाम शर्तों के पूरा होने पर स्वीमिंग पूल के लिए अनुमति जारी करता है। मगर शहर के ज्यादातर स्कूलों ने बिना अनुमति लिए ही अपने यहां स्वीमिंग पूलों का निर्माण कराया हुआ है। कई स्कूलों ने तो बड़े पैमाने पर स्वीमिंग पूल बनाए हुए हैं। स्कूलों का स्वीमिंग पूल बनाने का मकसद पैरेंट्स को अपने बच्चों के दाखिले के लिए आकर्षित करना है, जिससे यह बताया जा सके कि स्कूल में क्या-क्या सुविधाएं हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार जनपद के एक दर्जन से अधिक स्कूलों ने अपने यहां स्वीमिंग पूल बनाए हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर बिना अनुमित के अवैध तरीके से बनाए गए हैं। विभाग अवैध स्वीमिंग पूलों को चिह्नित कर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है।
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कोई भी स्कूल या संस्था बिना खेल विभाग की अनुमति के स्वीमिंग पूल नहीं बना सकता है। क्योंकि स्वीमिंग पूल चलाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिनमें ट्रेंड प्रशिक्षक होना भी एक है। ऐसे में हम अवैध रूप से बने स्वीमिंग पूल संचालकों को नोटिस जारी करने जा रहा है। नोटिस जारी कर स्वीमिंग पूलों के संचालन में नियमों का पालन करने को कहा जाएगा। यदि कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो विभाग नियमानुसार कार्रवाई कराएगा।
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- प्रेम कुमार, क्षेत्रीय खेल अधिकारी।
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