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दहेज हत्या में पति समेत तीन को आजीवन कारावास

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सहारनपुर। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या किए जाने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने पति, देवर और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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गंगोह थाना क्षेत्र के नफीस ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी शहनाज की शादी वर्ष 2011 में ग्राम खानपुर गुज्जर के नदीम के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही नदीम, उसका भाई मुस्तकीम और पिता सलीम ने दहेज की मांग करते हुए शहनाज को परेशान करने लगे। 29 जून 2016 को शहनाज के ससुर सलीम ने सूचना दी कि शहनाज के पेट में दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई है। जब वह ससुराल पहुंचे तो शहनाज के गले में फांसी के निशान थे।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी ने बताया कि नदीम, मुस्तकीम और सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी।
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मामला अपर सत्र न्यायाधीश ललिता गुप्ता के कोर्ट में चला। कोर्ट में दोनों पक्षों के साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर पति नदीम, देवर मुस्तकीम और ससुर सलीम को हत्या का दोषी पाया गया। कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ ही तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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