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सरकारी प्रतिष्ठानों में तंबाकू के प्रयोग पर रोक

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सहारनपुर। कोटपा अधिनियम 2003 के तहत जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों, कार्यालय परिसरों, विद्यालयों और अस्पतालों आदि में तंबाकू और उससे बने उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। डीएम की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू के उत्पाद का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।
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अधिनियम के पालन के लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) ने 18 अक्तूबर 2018 को सभी जिलों को पत्र जारी करते हुए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कदम उठाने के आदेश जारी किए थे। आदेश के अनुपालन में डीएम आलोक कुमार पांडेय ने जनपद के सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, जिनमें सरकारी कार्यालय, कार्यालय परिसर, विद्यालय, अस्पताल आदि सभी शामिल हैं, में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है। प्रतिबंध के बावजूद कर्मचारियों या बाह्य व्यक्तियों द्वारा सरकारी प्रतिष्ठान या परिसर में तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने पर संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी विभागाध्यक्षों को दिए गए हैं।
प्रस्तुत करना होगा तंबाकू मुक्त परिसर का घोषणा पत्र
डीएम ने सभी विभागाध्यक्षों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने के लिए अपने-अपने प्रतिष्ठानों में तंबाकू मुक्त करने के आदेशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। साथ ही धूम्रपान निषेद्ध का प्रारूप दीवारों पर चस्पा कराने तथा वाल राइटिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभागाध्यक्षों को अपने-अपने कार्यालयों, विद्यालयों और अस्पतालों को तंबाकू मुक्त करते हुए इसका घोषणा पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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सरकारी प्रतिष्ठानों में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करने वालों के विरुद्घ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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आलोक कुमार पांडेय, डीएम।
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