सहारनपुर। सदर बाजार कोतवाली के ग्राम मवीखुर्द खेड़ा में तीन साल पूर्व मामूली कहासुनी में की गई हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता शहजाद खान ने बताया कि 18 सितंबर 2014 को ग्राम मवीखुर्द खेड़ा निवासी रविंद्र उर्फ गुल्लू को रात लगभग 9 बजे गांव का ही छोटू घर से बुलाकर ले गया था। 20 सितंबर को रविंद्र का शव ग्राम ताहरपुर में सड़क पर पड़ा मिला। घटना की रिपोर्ट सदर बाजार कोतवाली में 23 सितंबर को रविंद्र के पिता धूम सिंह ने दर्ज कराई, जिसमें छोटू, उसके भाई सोनू और सोनू पुत्र संत लाल को आरोपी बनाया।
मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 8 सभाजीत यादव के कोर्ठ में चल रहा था। कोर्ट में सुनवाई के बाद साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर छोटू, सोनू पुत्र प्रेम सैनी एवं सोनू को दोषी पाया गया। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 10000-10000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।