बाट-माप विज्ञान विभाग की टीम ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। नामी कंपनियों के उत्पाद निर्धारित मात्रा से कम पाए जाने एवं नियमानुसार मात्रा की घोषणा नहीं किए जाने पर देशी एवं विदेशी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। जबकि ऑन लाइन शापिंग में भी उत्पाद की मात्रा नियमानुसार घोषित न किए जाने पर नोटिस जारी किया गया है।
बाट-माप विज्ञान विभाग की टीम ने शहर की विभिन्न दुकानों से चॉकलेट, कॉफी, वाशिंग सोप एवं कपड़ों के शोरूम पर वजन, संख्या एवं मूल्य की जांच की। जिसमें कई कंपनियों के मूल्य एवं मात्रा में भिन्नता पाई। बाट-माप विज्ञान विभाग के अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि
एक प्रसिद्ध कंपनी की चॉकलेट में शुद्ध मात्रा घोषणा से कम पाई गई। जिस पर निर्माता कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। एक और प्रसिद्ध चॉकलेट कंपनी के चॉकलेट पैक पर चॉकलेट की संख्याओं की घोषणा तथा पैक के अंदर प्रत्येक चॉकलेट का वजन घोषित नहीं किया गया। जिसके चलते कंपनी पर डेढ़ लाख रुपये का चालान किया गया।
एक प्रसिद्ध कंपनी की आयातित कॉफी के 200 ग्राम के पैक पर मात्रा की घोषणा नियमानुसार नहीं पाई गई। कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बरेली की इंडस्ट्रीज के लिक्विड डिश वॉश सोप की मात्रा भी नियमानुसार नहीं पाई गई। जिस कारण कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। मुंबई के स्विसरोल केक पर वजन नियमानुसार नहीं होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा 18 अन्य को नोटिस जारी किया गया।
मशीन शोरूम का निरीक्षण किया गया। जहां जैकेट 50 प्रतिशत छूट पर बेची जा रही थी। जिसका एमआरपी सभी टैक्स सहित 5499 रुपये थी, 50 प्रतिशत छूट के बाद 2749.50 रुपये की दी जानी चाहिए थी, लेकिन बेची गई 3079 रुपये में। जिस पर शोरूम संचालक को नोटिस जारी किया गया है।