सहारनपुर। विकास प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को ईदगाह रोड पर एक अवैध निर्माण को सील किया है। इस निर्माण के विरुद्घ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की 1973 धारा 28 एक और 28 दो के तहत पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है।
विकास प्राधिकरण के वित्त अधिकारी विनय शुक्ला ने बताया कि ईदगाह रोड पर भूतल पर करीब 25 गुणा 45 फीट क्षेत्रफल में करीब 10 फीट ऊंची दीवारों का निर्माण कर गेट लगा रखा है और टीन शेड भी लगा रखी है। इसके आगे के क्षेत्र में 10 गुणा 19 फीट क्षेत्र में दुकान का निर्माण भी कर रखा है। इस निर्माण के विरुद्ध पहले भी उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 ए और 28 दो के तहत कार्रवाई हो चुकी है। विकास प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को इस अवैध निर्माण को सील कर दिया है। इसके लिए थाना कुतुबशेर की पुलिस को साथ लिया गया था। वित्त अधिकारी ने बताया कि यह निर्माण सुहैल पुत्र महबूब हसन द्वारा कराया गया था। इस दौरान विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अनिल कुमार माथुर, अवर अभियंता सुधीर गुप्ता और थाना कुतुबशेर की पुलिस मौजूद रही।