सहारनपुर। यदि आप वाहन की रफ्तार पर ध्यान नहीं देते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। संभागीय परिवहन विभाग ने आठ महीने में तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग में 141 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। इसमें शराब पीकर वाहन चलाना भी सामने आया है। 26 लाइसेंस दूसरे राज्यों व जिलों के शामिल हैं।
एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर वाहन ओवरस्पीड में चलाने की आदत बढ़ती जा रही है। सड़क पर वाहन चलाने के लिए नियम निर्धारित हैं। इनका पालन करने की शर्त पर ही संभागीय परिवहन विभाग लाइसेंस जारी करता है, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद भी लोग नियमों को तोड़ने में परहेज नहीं करते हैं। एआरटीओ प्रवर्तन एमपी सिंह ने बताया कि एक अप्रैल 2025 से 30 नवंबर तक 141 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने का सबसे बड़ा कारण ओवरस्पीड सामने आया है। इनमें अधिकांश मामले ओवरस्पीड के हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्य से भी ओवरलोड के चालान अधिक आ रहे हैं। 26 लाइसेंस हरियाणा, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ आदि जिलों के निलंबित हुए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई हो रही है। शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने और व्यावसायिक वाहनों में यात्रियों को ले जाने पर भी कार्रवाई हुई है।