सहारनपुर। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनपद के कुल 39 वादों की सुनवाई की। उन्होंने 22 वादों को निस्तारित किया, जबकि 15 वादों में अधिकारियों को वादी को 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अनेक अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा 39 शिकायतों और अपीलों की सुनवाई की गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष कलक्ट्रेट परिसर में सभी वादी/प्रतिवादी अपने-अपने वादों के क्रमांक के साथ पहुंचे थे। भारी संख्या में अपीलीय अधिकारी/जनसूचना अधिकारी तथा वादी भी मौजूद रहे। 15 वादों में 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश जन सूचना अधिकारियों को दिए गए। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत दंडात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति तथा धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई। अन्य 02 वाद जनहित से संबंधित होने के कारण अति गंभीरता से संज्ञान लिया गया। विकास प्राधिकरण, और प्रशासनिक अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-18(2) के तहत स्थलीय जांच के आदेश दिए। अगले 30 दिन के भीतर वादी/प्रतिवादी दोनों के बयान कलमबंद करते हुए, आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।