सहारनपुर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 12 वर्ष की कैद और 55 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
थाना देवबंद निवासी पीड़िता ने थाने में तहरीर दी थी। बताया कि गुलफाम निवासी ग्राम खंडजा अहमदपुर ने उसे शादी का झांसा दिया। 29 जुलाई 2017 को उसके घर वाले बाहर गए हुए थे। गुलफाम 30 जुलाई को घर आया और बोलने लगा की उसके घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं है। वह उन्हें छोड़कर मेरे साथ शादी करके रहेगा। उसके बहकावे में आकर मैंने घर में रखे कपड़े व पैसे अपने साथ रख लिए। दो दिन तक सहारनपुर में रखा और दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी नहीं की।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम में चल रही थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी गुलफाम को 12 वर्ष की कैद और 55 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। मामले में अहतेशाम और शाहआलम को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।