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ऋण मोचन

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पहले कर्ज माफ हुआ, अब पैसा लौटाने का नोटिस
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छुटमलपुर। गांव कमालपुर निवासी एक किसान को ऋण मोचन योजना का लाभ देकर चार माह बाद उसे अपात्र बता दिया गया। बैंक ने नोटिस भेजकर तत्काल पैसा जमा कराने के निर्देश दिए हैं। किसान ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर उसका लाभ बनाए रखने की मांग की है।
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फतेहपुर थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव निवासी किसान गुलशेर ने तहसील दिवस में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके पास ढाई बीघा जमीन है। इस पर स्टेट बैंक आफ पटियाला का कर्ज था। 16 दिसंबर 2014 में उसने कर्ज लिया था। 16 अक्तूबर 2017 को ऋण मोचन योजना का लाभ देते हुए उसके खाते में कर्ज की राशि माफ कर दी गई थी। इसके चार माह बाद 16 फरवरी 2018 को उसके खाते में फिर से कर्ज दर्शा दिया गया है। बैंक ने इसे गलती बताते हुए कहा कि वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। इसके बाद बैंक ने रकम की वसूली के लिए उसे नोटिस जारी कर दिया। किसान ने तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र देकर कर्ज माफी का लाभ दिए जाने की मांग की है।
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