रामपुर। जीएसटी चोरी के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक लकड़ी कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच के दौरान इस मामले में चौथे आरोपी का नाम सामने आया है।
चार अक्तूबर 2025 को राज्य कर विभाग के उपायुक्त संदेश कुमार जैन ने खटकान निवासी मोहम्मद हारीस, जिया और अधिवक्ता समर्पण जैन के खिलाफ शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि अधिवक्ता की मिलीभगत से फर्जी किरायानामा तैयार कर उसे जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया गया और किसानों से खरीदी गई लकड़ी को अन्य पंजीकृत व्यक्तियों से खरीद दिखाया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि बिना वास्तविक खरीद के टैक्स इनवाइस लेकर बोगस फर्म बनाई गई और जीएसटी बिल जारी किए बिना करोड़ों रुपये की कर चोरी की गई। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी।
क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनुपम शर्मा ने बताया कि विवेचना के दौरान बाजोड़ी टोला निवासी लकड़ी कारोबारी जबाहत खान की भूमिका सामने आई। वह बोगस फर्म खोलकर जीएसटी चोरी करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।