रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ गंज और कोतवाली थाने में दर्ज दो मामलों में शनिवार को गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। जहां पर आजम खां के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। जिरह पूरी नहीं हो सकी है। इन मामलों में अगली सुनवाई 15 और 23 सितंबर को होगी।
आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में बस्ती के रहने वाले लोगों ने थाना कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए थे। जिसमें आरोप था कि बस्ती में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट कर उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। इसी मामले में आजम खां पर भैंस और बकरी चोरी करने के आरोप भी लगे थे। डूंगरपुर प्रकरण में आजम खां के इशारे पर मारपीट, लूटपाट और बुलडोजर चलवा कर घर ध्वस्त करने का आरोप में गंज थाने में मुकदमे दर्ज हुए थे। इन सभी मामलों में आजम खां जमानत पर चल रहे हैं।
शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में सुनवाई हुई। यतीमखाना प्रकरण के गवाह वादी आसिफ ने अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। जिरह अभी पूरी नहीं हो पाई है। डूंगरपुर प्रकरण के गवाह मोहम्मद अहमद ने अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने उनसे जिरह की, जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इन मामलों की अगली सुनवाई 15 और 23 सितंबर को होगी।