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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में स्कूल प्रधानाचार्य से हुई जिरह

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रामपुर। सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें एक स्कूल के प्रधानाचार्य से बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। बृहस्पतिवार को जिरह पूरी नहीं हो सकी, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख तीन जून तय की है।
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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम के पिता एवं शहर विधानसभा सीट से विधायक आजम खां व अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। इस मामले में तीनों पर आरोप तय हो चुके हैं और कोर्ट से तीनों आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें मामले के गवाह एक स्कूल के प्रधानाचार्य कोर्ट में उपस्थित हुए और उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की जिरह बृहस्पतिवार को पूरी नहीं हो सकी। शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि जिरह पूरी न होने के कारण कोर्ट ने मामले की अगली तारीख तीन जून तय की है। सुनवाई के दौरान आजम खां और अब्दुल्ला आजम कोर्ट में उपस्थित रहे।
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