रामपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता मतदान के लिए बतौर पहचान ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड का भी प्रयोग कर सकेंगे। इसके अलावा किसान बही दिखाकर भी मतदाता वोट डाल सकेंगे। इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें मतदाताओं को मतदान के लिए 17 विकल्प दिए गए हैं।
रामपुर में 15 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में मतदाता बूथ पर वोट डालने के लिए जाएंगे, तो उन्हें अपनी पहचान कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र दिखाना होता है। मतदाता अपनी पहचान कराने के लिए किन किन दस्तावेजों का प्रयोग कर सकते हैं, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। आयोग की तरफ से मतदान करने के लिए 17 विकल्प दिए गए हैं। मतदाताओं को बूथ पर बैठे कर्मचारियों को मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी अभिलेख, फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का फोटोयुक्त पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, सांसदों, विधायकों के सरकारी पहचान पत्र एवं राशन कार्ड दिखाना होगा।