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रामपुरः आजम खां की मुश्किलें जारी, अब कुर्की का नोटिस

Thu, 09 Jan 2020 03:15 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर एडीजे-6 की अदालत ने दो मामलों में सांसद आजम खां के खिलाफ धारा 82 के तहत मुनादी का नोटिस जारी करने के आदेश दिया हैं। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

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बुधवार को कोर्ट में सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों की सुनवाई थी। दो मामलों में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की अदालत ने आजम खां के खिलाफ धारा-82 के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रामौतार सैनी ने बताया कि आजम खान के विरुद्ध चल रहा है पहला मामला उनके पड़ोसी आरिफ रजा खां द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे का है जिसमें लगातार गैर हाजिर रहने के चलते धारा 82 तहत नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं।
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20 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए तारीख तय की गई है। सैनी ने बताया कि इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान वाले दिन मतदान केंद्र के भीतर कार ले जाने और पत्रकारों से बातचीत करने के आरोप में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

इस मामले में भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस मामले में भी कोर्ट ने धारा 82 के तहत नोटिस के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई भी 20 जनवरी को होगी। एक अन्य मामले में एडीजे-6 की कोर्ट ने आजम खां के खिलाफ सिविल ला इंस कोतवाली में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

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