इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के पैनकार्ड मामले में प्रदेश सरकार, विधायक आकाश सक्सेना, तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषि पाल सिंह और नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियां से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। सात साल की सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम की पुनरीक्षण याचिका पर 15 जुलाई को आजम खां की याचिका के साथ सुनवाई होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के पैनकार्ड से जुड़े मामले में सरकार व रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना, तत्कालीन इंस्पेक्टर ऋषि पाल सिंह और नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की अवकाशकालीन पीठ ने दिया है। अब्दुला आजम ने ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली सजा के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा को निलंबित करने व जमानत पर रिहा करने की मांग की है।
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मामला नामांकन से जुड़े दस्तावेज में कथित रूप से एक से अधिक पैनकार्ड के इस्तेमाल और विसंगतियों के आरोपों से जुड़ा है। मामले में रामपुर के ट्रायल कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा सुनाई थी। इसी मामले में सपा नेता आजम खां को भी सजा सुनाई गई है।
इसके खिलाफ उन्होंने भी हाईकोर्ट का रुख किया है। आजम खां की पुनरीक्षण याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया गया है। 15 जुलाई को दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।