दो पैन कार्ड मामले में सात वर्ष की सजा पाए सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर अभियोजन ने आपत्ति दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पांच दिसंबर तय की है।
सात-सात साल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ सपा नेता आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम ने 19 नवंबर को सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। मंगलवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए और समय मांगा।
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इसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई पांच दिसंबर को निर्धारित कर दी। निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को दो पैन कार्ड के केस में दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
फैसले के खिलाफ आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में अपील के साथ ही जमानत के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया था। मंगलवार को सेशन कोर्ट में जमानत याचिका और अपील दोनों पर सुनवाई हुई।
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एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि अभियोजन की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख पांच दिसंबर तय कर दी।