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यतीमखाना प्रकरण में सांसद आजम पर दो और मुकदमे

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रामपुर। यतीमखाना प्रकरण में सांसद आजम खां के खिलाफ शुक्रवार को दो और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस मामले में गुरुवार को चार मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस तरह से यतीमखाना प्रकरण में आजम खां पर छह मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुकदमे में आजम खां के अलावा तत्कालीन सीओ आले हसन खां, आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत शानू और एसओजी के सिपाही धर्मेद्र और सपा नेता वीरेंद्र गोयल और तीस अज्ञात लोग शामिल हैं। इन सभी लूटपाट त़ोड़ फोड़ और मारपीट करने का आरोप हैं।
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रामपुर पब्लिक स्कूल बनाने के लिए यतीमखाना की जमीन खाली कराने के मामले में कई लोगों ने पुलिस को तहरीर दे रखी है। कोतवाली थाने की पुलिस ने गुरुवार को नन्हे, मन्ने, आसिफ अली और जाकिर अली की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस प्रकरण में दो अन्य लोगों ने शुक्रवार को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमे शाकिर अली ने आरोप लगाया है,कि 15 अक्तूबर 2016 की सुबह तत्कालीन सीओ आले हसन खां, आजम के मीडिया प्रभारी, फसाहत शानू, सपा नेता वीरेंद्र गोयल, एसओजी में तैनात सिपाही धमेंद्र और इस्लाम ठेकेदार 25-30 अज्ञात लोगों के साथ उनके घर में घुस गए। पीड़ितों का कहना है कि आरोपियों ने उनके घर का सामान निकालकर फेेंक दिया, घर में रखा कीमती सामान और नकदी भी उठा ले गए।इसके बाद उनके घर पर बुल्डोजर चला दिया गया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसके अलावा बन्ने का आरोप है कि 15 अक्तूबर 2016 को पूर्व सीओ सिटी आलेहसन, आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत शानू, सपा नेता वीरेंद्र गोयल, एसओजी के सिपाही धमेंद्र और इस्लाम ठेकेदार के साथ ही 30 अज्ञात के लोग घर में घुस गए थे। जहां परिवार के साथ मारपीट करते हुए सारे सामान को तोड़ दिया था। घर से बाहर निकालकर बुल्डोजर चलवा दिया। इस दौरान आरोपी लोग तीन भैसे भी खोलकर कर ले गए थे।जो कि आजम खां की गोशाला में बंधी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 427, 395, 448, 323, 504, 506 और 120-बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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