रामपुर। जौहर विवि के गेट प्रकरण में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें आरोपों पर बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए मंगलवार 20 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
साल 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे। आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद हैं, वे लोक निर्माण विभाग की हैं, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इस मामले में आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी और साथ ही उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। इसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को मामले में आरोपों पर बहस हुई। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार 20 जुलाई को होगी। जिसमें बहस की प्रक्रिया जारी रहेगी।