रोहडू़। न्यायालय ने भाभी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल के कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। एसीजेएम रोहडू़ संदीप सिंह की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को यह फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार 10 अक्तूबर 2018 को करीब साढे़ तीन बजे शाम के समय पवन कुमार निवासी जुब्बल क्षेत्र ने भाभी से छेड़छाड़ की। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद उसको मुंह न खोलने की धमकी दी। अगले दिन महिला ने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 354, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने जांच के बाद मामले का चालान न्यायालय में पेश किया। एसीजेएम रोहडू़ संदीप सिंह सेहाग की अदालत ने साक्ष्यों और सभी पक्षों को सुनने के बाद छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार दिया है।
न्यायालय ने दोषी को भादंस की धारा 354 के तहत तीन साल कारावास 75 सौ रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 323 के तहत छह महीने कारावास पांच सौ रूपए जुर्माना, आईपीसी की 506 के तहत एक साल के कारावास और 25 सौ रूपए जुर्माने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। न्यायालय ने जुर्माना भुगतान न करने पर दोषी को तीन महीने अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं।