रामपुर। दो पासपोर्ट मामले में सात साल की सजा के खिलाफ दायर सपा नेता अब्दुल्ला आजम खां की अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट इस मामले में 29 मई को फैसला सुना सकती है।
सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ दो पासपोर्ट का मामला वर्ष 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया था। इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नवंबर 2025 में अब्दुल्ला आजम खां को सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष की ओर से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। वहीं अभियोजन पक्ष ने भी सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दाखिल की है। सोमवार को मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सजा के खिलाफ दायर अपील पर बहस पूरी हो गई।
एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि अपील पर बहस पूरी हो चुकी है। अब इस मामले में 29 मई को सुनवाई होगी। इस दौरान दोनों पक्ष अपनी बात रख सकेंगे। संभावना है कि उसी दिन अपील पर फैसला सुनाया जाएगा।
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हमसफर रिसोर्ट मामले में लेखपाल की गवाही
रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज हमसफर रिसोर्ट में सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा के अनुसार लेखपाल संजीव सक्सेना ने कोर्ट में गवाही दी। कोर्ट ने इस मामले में सरकारी अभिलेखों की मूल प्रति तलब की है। इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। संवाद